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अनंत सिंह की जमानत रद्द: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 1 दिसंबर तक सरेंडर

Anant Singh News: अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द; 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश

पटना, 31 अक्टूबर 2026 | THE REPORTERS: बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मोकामा के पूर्व जदयू विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें मिली जमानत रद्द कर दी है और 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनंत सिंह की जमानत रद्द करते हुए उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया। अदालत ने बिहार सरकार को इस मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जन सुराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में अनंत सिंह पर आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है।

बिहार की राजनीति में बढ़ी हलचल

अनंत सिंह मोकामा की राजनीति में एक चर्चित नाम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब सबकी नजर 1 दिसंबर की तारीख पर है, जब उन्हें अदालत के आदेश के अनुसार सरेंडर करना होगा।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करना है। वहीं, बिहार सरकार को चार महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच की प्रगति पर नजर रहेगी।

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